*दिल्ली हाईकोर्ट ने की बृजभूषण सिंह की खिंचाई, पहलवानों से यौन उत्पीड़न के केस खारिज किए जाएं**सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा उत्तर प्रदेश*
सुरेश कुमार कनौजिया गोंडा उत्तर प्रदेश
दिल्ली हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को झटका लगा है। अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न केस को खारिज करने की मांग वाली उनकी याचिका पर खिंचाई की है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने बृजभूषण सिंह द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और पूरी कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक ही याचिका दायर करने के फैसले पर भी सवाल उठाया। कृष्णा ने कहा, “अगर आरोप तय हो गए हैं तो गुण-दोष के आधार पर सब कुछ खारिज नहीं किया जा सकता है।” जज ने कहा, “हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता है। अगर आप आरोप पर आदेश को खारिज करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है।
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