*अनियमित रूप से विद्युत कनेक्शन देने वाले विद्युत कर्मियों पर कब होगी कार्यवाही**ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा*






ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा

गोण्डा। विद्युत विभाग जनपद गोण्डा की टीम द्वारा दिनांकः 06.02.2024 को ग्राम हारीपुर लखनऊ रोड निकट- एस०सी०पी०एम० मेडिकल कालेज, गोण्डा के बगल स्थित अमित रेस्टोरेन्ट एण्ड ढाबा, प्रतिष्ठान से लगभग 130 मीटर दूर स्थापित परिवर्तक से डायरेक्ट विद्युत केबिल खींच कर वाणिज्यिक विधा में अवैध रूप से (लोड 348 वाट) विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया था। मौके पर उपभोगकर्ता के सामने वीडियोग्राफी करते हुए चेकिंग रिपोर्ट संख्याः एम.वी.वी.एन.एल. 24/6730 भरी गयी। जिसके पश्चात प्रतिष्ठान संचालक के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनाँक 07.2.2024 को थानाध्यक्ष थाना-बिजली चोरी निरोधक, बड़गाँव जिला-गोण्डा को पत्र दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की गई तो अवैध रूप से 130 मीटर लम्बी केबिल खींचकर प्रतिष्ठान पर कनेक्शन देने वाले दोषी कर्मियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नही हुई।

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