*प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजनान्तर्गत चलेगा विशेष पंजीकरण अभियान**ब्यूरो चीफ मंंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा*
ब्यूरो चीफ मंंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा उत्तर प्रदेश
गोण्डा । गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY ) के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए दिनांक-18.12.2023 से दिनांक- 22.12.2023 तक "विशेष पंजीकरण अभियान" वृहद् स्तर पर जनपद के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चलाया जाएगा । जिसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रथम संतान (पुत्र/पुत्री) होने पर 5000/- रूपये एवं द्वितीय संतान पुत्री होने पर 6000/- रूपये देने का प्रावधान है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० रश्मि वर्मा ने दी । सीएमओ ने बताया कि प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है , जिसके अंतर्गत जनपद में इस वित्तीय वर्ष में -21274 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रथम संतान(पुत्र/पुत्री) एवं द्वितीय संतान पुत्री होने पर लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं योजना के नोडल अधिकारी डॉ० चंद्रेश कुमार वर्मा ने समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि योजना की सफलता के लिए अधिकाधिक महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना है। अभियान के सफल आयोजन हेतु समस्त सामुदायिक स्वा० केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियां की जाएँगी ।
*योजनान्तर्गत आशा एएनएम को प्रशिक्षण देते हुए जिला कार्यक्रम सहायक विजय कान्त शुक्ल।*
योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के जिला कार्यक्रम सहायक श्री विजय कान्त शुक्ल ने बताया कि शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ लेने के लिए पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। श्री शुक्ल ने बताया कि गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ हेतु पंजीकरण किया जाता है। साथ ही पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को दो किश्तों में 5000/- देने का प्रावधान है जिसमें प्रथम किश्त 3000/- तथा द्वितीय किश्त 2000/- लाभार्थी के कहते में DBT माध्यम से दिया जाता है । वहीँ अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत 01 अप्रैल 2022 के बाद जन्मी द्वितीय संतान पुत्री होने पर भी 6000/- धनराशि एकमुश्त देने का प्रावधान है ।
क्या है पात्रता - प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनांतर्गत नवीन लाभार्थी पंजीकरण पात्रता आई०डी०
1. महिला जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो।
2. महिला जो मनरेगा जॉब कार्ड धात्री हो।
3. महिला किसान जो किसान सम्मान निधि में लाभार्थी हो।
4. महिला जो ई-श्रम कार्ड धात्री हो।
5. महिला जो PMJAY आयुष्मान भारत योजना की पात्र हो।
6. महिला जो बीपीएल कार्ड धात्री हो।
7. महिला जो 40% विकलांगता कार्ड धात्री हो।
8. अनुसूचित जाति महिला
9. अनुसूचित जनजाति महिला
10. गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ वर्कर
11. महिला जो राशन कार्ड NFSA-2013 धात्री हो।
👉👉👉 विशेष- उपरोक्तानुसार कोई एक आईडी प्रमाण के रूप में होना अनिवार्य है तभी कोई महिला PMMVY योजना का लाभ ले सकती हैं।
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