*मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2023 के दृष्टिगत कामगारों को लेकर सूचना**ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोण्डा*
ब्यूरो चीफ मंड़ल सुरेश कुमार कनौजिया/संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोण्डा
मध्य प्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2700/36-03-2021-02 (सा०)/14 लखनऊ दिनांक-30 अक्टूबर-2023 के प्रतिपालन में सूचित किया जाता है कि देवीपाटन मण्डल के आर्वत जनपद यथा श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर एवं बहराइच में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8 के उपबन्धो के अधीन जहां पर मध्य प्रदेश राज्य कामगार के रूप में नियोजित/ कार्यरत है को दिनांक 17.11.2023 को दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों द्वारा मनाये जाने वाला साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्ताविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।
इसी प्रकार स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया के कारखनों में उक्त व्यस्थानुसार मध्य प्रदेश राज्य के कामगार के रूप में नियोजित / कार्यरत कर्मचारियों को मतदान कां उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान के दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।
(अनुभव वर्मा)
उपश्रमायुक्त देवीपाटन मण्डल
गोण्डा
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