*सार्वजनिक रास्ते की भूमि कब्जा कर निर्माण करने वाले लोगों के विरुद्ध बेदख़ली व लाखों रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश जारी**ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोंडा*





ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/प्रमुख संवाददाता खुशबू कनौजिया गोंडा

कर्नलगंज, गोण्डा। तहसील मुख्यालय स्थित सकरौरा नगर के गाटा संख्या 905 रास्ते की भूमि पर किये गए अवैध कब्जे से जुड़े प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार कर्नलगंज द्वारा रास्ते की भूमि कब्जा करके निर्माण करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध बेदख़ली के साथ लाखों रुपये की क्षतिपूर्ति की वसूली करने का आदेश जारी किया गया है।                                                            प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण ग्राम सकरौरा नगर के गाटा संख्या 905 रास्ते की भूमि पर किये गए अवैध कब्जे से जुड़ा है। उक्त रास्ते की भूमि गाटा संख्या 905 की भूमि पर 180 वर्गमीटर पर अमित सिंहानिया, 90 वर्ग मीटर पर रेखा जायसवाल, 210 वर्ग मीटर पर गंगा प्रसाद निवासी कर्नलगंज नगर ने अवैध रूप से कब्जा करके भूमि पर निर्माण करा लिया है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा निर्णय में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट होता है अतिचारियों द्वारा अवैध कब्जा करके गांव सभा को क्षति पहुंचाया गया है। अतिचारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में अवैध कब्जे से इनकार नही किया गया है। ऐसे में अतिचारियों के विरुद्ध जुर्माना अवधारित करते हुये बेदख़ली की कार्रवाई किया जाना न्याय संगत है। न्यायालय ने बेदखली के साथ अमित सिंहानिया से 5,40,000 रुपये, रेखा जासवाल से 1,70,000 रुपये, गंगा प्रसाद से 6,30,000 रुपये के साथ दो-दो हजार रुपये निष्पादन व्यय की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है।

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