*राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया**ब्यूरो मंड़ल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा*







ब्यूरो मंड़ल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश डाॅ0 दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेशानुसार दिनांक-14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रचार वाहन की व्यवस्था की गयी है। 
          राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को श्रीमान श्री परवेज अहमद प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश व श्रीमान डाॅ0 दीनानाथ-।।। सप्तम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा आज दिनांक-07.04.2022 को प्रातः 10ः00 बजे हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन जनपद गोण्डा के समस्त तहसीलों, सम्बन्धित तहसील के सार्वजनिक स्थानों आदि पर संलग्न रूट चार्ट के अनुसार पंहुच कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार सुनिष्चित करेगी। 
           आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रचार वाहन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु जन जागरूकता की जायेगी जैसे यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। 
                 इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, धारा 446 द0प्र0स0 सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, ई-चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अन्तर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड/बी0पी0एल0कार्ड/ जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषों के अनुक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वयं सेवक श्री कन्हैया लाल तिवारी एवं श्री प्रभूनाथ को सहयोग हेतु नियुक्त किया गया है।
            इस अवसर पर जनपद न्यायालय गोण्डा के न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

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