*विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मा० प्रेक्षक महोदय 296- गोण्डा विधान सभा के अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2022 को सायं 4 बजे प्रत्याशीगण के साथ बैठक की कार्यवृत्ति**ब्यूरो मंड़ल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोण्डा*
ब्यूरो मंड़ल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोण्डा
मा० भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशां के अनुपालन में मा० प्रेक्षक महोदय के निर्देशन एवं उप जिलाधिकारी गोण्डा रिटर्निंग आफिसर 296- गोण्डा विधान सभा के अध्यक्षता में प्रत्याशीगणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 12 प्रत्याशी / अभिकर्ता उपस्थित है।
सर्व प्रथम उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा / रिटर्निंग आफिसर 296- गोण्डा विधान सभा द्वारा बैठक उपस्थित अधिकारी कर्मचारी एवं प्रत्याशीगण का परिचय प्राप्त किया गया। आयोजित बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई:
1- मा० भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप संवैधानिक मर्यादाओं को बनाये रखने के सम्बन्ध में।
2- आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने सम्बन्ध में।
3- मा० भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० द्वारा निर्धारित विहित
प्रक्रियान्तर्गत निर्वाचन व्यय लेखा की तैयारी एवं परीक्षण के सम्बन्ध में।
4- मा० व्यय प्रेक्षक महोदय द्वारा परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि 14.02.2022 19022022 25.02. 2022 को व्यय रजिस्टर एवं छाया प्रेक्षण रजिस्टर के मिलान एवं लेखा समाधान हेतु प्रत्याशी स्वयं अथवा अधिकृत अभिकर्ता को उपस्थित रहकर परीक्षण कराने के सम्बन्ध में। 5- चुनाव अभियान के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु नियमानुसार
मानकों के सम्बन्ध में।
6- किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत देने या मतदान से विरत
रहने की अपील के वर्जित होने के सम्बन्ध में। 7- निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के मध्य शत्रुता सम्प्रवर्तित करना निर्वाचन अपराध की श्रेणी में होने के सम्बन्ध में।
8- मतदान के पूर्व 48 घण्टों की कालावधि में सार्वजनिक सभाओं के निषेध के सम्बन्ध में
9- निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन व प्रसारण पर निर्बंन्धन के सम्बन्ध में। 10- निर्वाचन सभाओं में उपद्रव आदि के वर्जन के सम्बन्ध में।
11- मतदान की गोपनियता बनाये रखने के सम्बन्ध में।
12- मतदान केन्द्रों या उसके निकट मत सयाचना व विच्छृंखल आचरण निषेध के सम्बन्ध में। 13- चुनाव अभियान के दौरान सामाजिक समसरता, सदभावन व सौहार्द बनाये रखने के सम्बन्ध में।
14- कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों / बचाओं के दृष्टिगत मा० आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन के सम्बन्ध में। 15 मतगणना के पश्चात् विजय जूलूस आदि पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।
मा० भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में मा० प्रेक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सौम्य एवं सारगर्भित रूप से अभिभाषित किया गया पश्चात उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया
कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु विधान सभा गोण्डा में कुल 201 मतदान केन्द्र, 429 मतदेय स्थल, 05 जोन व 29 सेक्टर बनाये गये है तथा नोटा सहित कुल प्रत्याशियों की संख्या 16 है। उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा द्वारा सभी सम्बन्धित लोगों से मा० भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु सकारत्मक सहयोग की अपील की गई। इस प्रकार सभी उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।
रिटर्निंग आफिसर 296- गोण्डा /
उप जिलाधिकारी, सदर गोण्डा।
कार्यालय रिटर्निंग आफिसर 296-गोण्डा विधान सभा / उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा
पत्रांक 363 / २०का० (निर्वा०) / वि०स०सा०नि० / 2022
दिनांक 12 फरवरी, 2022
प्रतिलिपिः
1- मा० प्रेक्षक महोदय 296-गोण्डा विधान सभा के सेवा में सादर अवलोकनार्थ । 2- जिला अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के सेवा में सादर अवलोकनार्थ । 3- समस्त प्रत्याशीगण को सूचनार्थ ।
रिटर्निंग आफिसर 296- गोण्डा / th उप जिलाधिकारी,
सदर गोण्डा।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें