*रोल प्रेक्षक/आयुक्त ने की विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रगति गहन समीक्षा**आयुक्त ने 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के दिए निर्देश* *बीएलओ द्वारा अभिलेखों का रखरखाव ठीक से न करने पर संबंधित सुपरवाइजर को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश* *ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोण्डा*






ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/नगर संवाददाता शिव कुमार कनौजिया गोंडा

 गोंडा रोल प्रेक्षक/आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, एस0वी0एस0 रंगाराव की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामाविलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यो की समीक्षा बैठक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें आयुक्त ने 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में कमजोर वर्ग के लोगों, मजदूर वर्ग, मलिन बस्ती में निवास करने वाले व ईट भट्टों पर कार्य करने वाले लोगों का यदि अभी तक मतदाता पहचान पत्र नही बना है तो जांच कराकर उनका शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं कि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर
पंजीकृत न हो, इसमें पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरती जाए। उन्होंने मतदाता पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
        बैठक में रोल प्रेक्षक/आयुक्त ने ई.पी. रेसियो तथा जेंडर रेसियो बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर महिलाओं का नाम छूट गया है वहां पर ए.आर.ओ. व ए.ई.आर.ओ कारणों का पता कर 30 नवंबर तक उनका नाम जुड़वाने का कार्य करें।उन्होंने फार्म - 6 की प्रगति कम होने के दृष्टिगत राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि वे इसको बढ़वाने में अपना योगदान दें। उन्होंने विधानसभावार बैठक आयोजित कर बीएलओ को जागरूक व सक्षम बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके अक्षमता का प्रभाव निर्वाचन कार्य में न पड़ने पाये। उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा है कि जहां बीएलओ सक्षम न हो वहां उसे हटाकर सक्षम बीएलओ की तैनाती हो। उन्होंने यह भी कहा है कि लापरवाही पाये जाने पर सुपरवाइजर व ए. ई.आर.ओ. के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
            आयुक्त ने उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वयं मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आयोग के निर्देशानुसार मानक के अनुरूप सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था देख लें। सभी मतदान केंद्रों पर आवागमन की सुविधा, बाउंड्रीवाल, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय व रैंप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
            आयुक्त ने बैठक से पूर्व सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज टामसन व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी श्री मार्कंडेय शाही के साथ निरीक्षण किया और उन्होंने वहां पर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत फार्मो की प्राप्ति, अभिलेखों का रखरखाव व अंकन ठीक न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा इसके लिए टामसन मतदान केंद्र के संबंधित सुपरवाइजर योगेश चंद्र शर्मा को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिये।
           बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी श्री मार्कंडेय शाही ने रोल प्रेक्षक/आयुक्त, को ई.पी. रेशियो, जेंडर रेशियो, विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थलों तथा फार्मों की प्राप्ति आदि के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया। उन्होंने बैठक में सभी संबंधितों को निर्देशित किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही निर्वाचक नामावली से किसी का नाम काटें। 
        इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री शशांक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी श्री सुरेश कुमार सोनी, मुख्य राजस्व अधिकारी श्री जयनाथ यादव, नगर मजिस्ट्रेट श्री अर्पित गुप्ता, जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्जीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष/ मंत्री/ प्रतिनिधि गण व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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