*मनकापुर के ग्राम मन्नीपुर ग्रन्ट में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर**औद्योगिक कर्मकार आदि पात्र श्रेणी में आने वाले व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार**ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/संवाददाता कुँवर बहादुर सिंह गोंडा*
ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौजिया/संवाददाता कुँवर बहादुर सिंह गोंडा
पंचम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव की अध्यक्षता में विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन- जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम मन्नीपुर ग्रन्ट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा , श्री रविन्द्र कुमार रावत अपर सिविल जज ( जू ० डि ० ) श्री हर्ष आनन्द न्यायाधिकारी
तथा तहसील मनकापुर के तहसीलदार श्री नरसिंह नरायन वर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है , न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी । वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितिया कार्य कर रही है । कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है , मानव दुर्व्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है , स्त्री या बालक है , मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है , जातीय हिंसा , अत्याचार , औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति है , तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री के० पी० सिंह द्वारा आगामी 11 दिसंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उल्लेख करते हुए यह भी बताया गया कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान डोर टू डोर जनसम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है ।
जनपद के समस्त गावों , कस्बों , शहरों में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के दौरान विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों के आयोजन व व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु गांव , ब्लाक , तहसील एवं जिले स्तर पर सार्वजनिक राशन की दुकानदारों , आशा बहुओं , आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों , लेखपाल , पराविधिक स्वयं सेवकों , समाज सेवकों , छात्रों , सरकारी / अर्द्धसरकारी कर्मचारियों , शिक्षित व्यक्तियों आदि का सहयोग लिया जा रहा है । इस बावत जनपद के समस्त गावों , कस्बों , शहरों आदि को कवर करने हेतु तथा जनसामान्य तक विधिक सेवा / सहायता गतिविधियों को पहुंचाने के लिए सम्बन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों से सहयोग हेतु अपील किया गया है।
इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा । दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं । सचिव श्री सिंह द्वारा आगामी 11 दिसंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मध्यस्थता के साथ यह भी बताया गया कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान डोर टू डोर जनसम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है ।
कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार किया गया।
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