*यूपी श्रमायुक्त ने मुख्य 3 श्रम कानूनों को समाप्त न करने की सलाह दी*

ब्यूरो मंडल प्रभारी सुरेश कनौंजिया गोण्डा

श्रम विभाग ने श्रमिकों के हितों का हवाला देते हुए चार में से उन तीन श्रम कानूनों को बरकरार रखने की जरूरत बताई है, जिन्हें केंद्र सरकार ने खत्म करने या दूसरे अधिनियमों में शामिल करने का सुझाव दिया था। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में श्रमायुक्त की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार को भेज दी है।
        जिन तीन कानूनों को बनाए रखने की सिफारिश की गई है, उनमें श्रमिकों को समय पर वेतन अदायगी सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने व श्रम कल्याण निधि के प्रावधान शामिल हैं।
         केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने निवेश प्रोत्साहन के लिहाज से ‘नियामक व अनुपालन’ से जुड़ी मुश्किलों को आसान करने के लिए मौजूदा अधिनियमों व नियमों का परीक्षण करने का निर्देश दिया था। इनमें अनुपयोगी प्रतीत होने वाले अधिनियमों व नियमों को समाप्त करने या अन्य अधिनियमों में समाहित करने को कहा था।
श्रम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 को समाप्त करने की सिफारिश शासन को भेज दी गई है क्योंकि इसके प्रावधान केंद्र सरकार के औद्योगिक संबंध संहिता-2020 में शामिल हैं।
औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम-1961
         यह अधिनियम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व गांधी जयंती के दिवसों में अवकाश देने के लिए बनाया गया था। केंद्र के वेतन संहिता-2019, औद्योगिक श्रम संहिता-2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता-2020 में राष्ट्रीय पर्वों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इस अधिनियम को समाप्त किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।
       यूपी औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम-1978
इस अधिनियम में वृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को समय पर वेतन अदायगी सुनिश्चित करने के लिए विशेष आपात उपबंध हैं। श्रम विभाग ने कहा है कि समय से वेतन भुगतान न होने पर गंभीर औद्योगिक अशांति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। नई श्रम संहिताओं में समय से इस संबंध में आपात उपबंध नहीं बनाए गए हैं। श्रम संहिताओं के लागू होने बाद भी इस अधिनियम की आवश्यकता बनी रहेगी।
          यूपी श्रम कल्याण निधि अधिनियम-1965
यह अधिनियम संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं हैं। इसी अधिनियम के तहत यूपी श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है।इस निधि में श्रमिकों के वेतन का कुछ अंश जमा किया जाता है और उसी के ब्याज से संचालित होती है।  
       श्रमायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार जल्दबाजी में इन कानूनों खत्म करती है तो श्रमिकों में जबरदस्त आक्रोश फैल जाएगा जिसे शान्त करना मुश्किल हो सकता है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

डिप्टी रजिस्ट्रार ने आचार्य स्वदेश को प्रांतीय सभा प्रधान का दायित्व सौपा-शास्त्री विनोद आर्य (स्वामी रामदेव एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई)

*वार्षिक चुनाव वार्षिक लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ जिला शाखा बलिया*

*31 बुलेट मोटरसाइकिलों पर कार्यवाही व तीन को किया सीज*