*RPF POST/GONDA तथा CIB/GD द्वारा संयुक्त रूप से E-टिकटिंग के बावत चलाया गया अभियान*



            रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गो
            आजदिनांक26.10.2020 को रेल आरक्षित ई-टिकट के अवैध कारोबार करनेवाले ब्यक्तियो के विरूद्ध अभियान हेतु रेसुब. पोस्ट गोण्डा से प्रभारी निरीक्षक/रेसुब. गोण्डा साथ उनि. ललितेष कुमार सिंह, उनि. सुरेन्द्र कुमार, कान्स नरेन्द्र कुमार यादव व कान्स. सुदर्षन यादव एवं प्रभारी निरीक्षक/सीआईबी गोण्डा प्रणय कुमार साथ स्टाफ व कान्स प्रिन्स चैधरी ससुआ/कार्यालय गोण्डा रवाना थे कि मुखबीर खास ने सूचना दिया कि गोण्डा उतरौला रोड पर शुक्लागंज बाजार में रामभवन मोबाईल सेन्टर नामक दूकान से अवैध रेलवे ई-टिकटो का कारोबार किया जा रहा है, उक्त सूचना के आधार पर सभी उक्त स्थान पर पहूॅचे तो देखा गया कि एक ब्यक्ति काउन्टर पर बैठकर लैपटाॅप पर कुछ कार्य कर रहा था, जिसे अपना परिचय बताते हुये, नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संतोष कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी चहटवा गुमटी थाना उतरौला जिला बलरामपुर उम्र 23 वर्ष बताया। काउन्टर पर रखा हुआ डायरी को चेक किया गया 02 अदद रेल आरक्षित ई-टिकट कीमत 3200/-रू मिला जो पर्सनल यूजर आईडी पर बना था। उक्त डायरी पर विभिन्न प्रकार के पर्सनल यूजर आईडी लिखा पाया गया जिसके वावत पूछने पर बताया कि रेलवे आरक्षित ई-टिकट व अन्य कार्य अपने लैपटाॅप के माध्यम से करता हूॅ मेरा एजेन्ट यूजर आईडी ICSCEG013588 है, चूॅकि एजैन्ट आईडी से तत्काल टिकट नही बन पाता है जिसके लिये मैनें विभिन्न नामो से पर्सनल यूजर आईडी बना रखी है, जिससे मै तत्काल व सामान्य ई-आरक्षित टिकट बनाकर किराये से अतिरिक्त 200 से 300 रू0 में अधिक लेकर जरूरतमन्द ग्राहको को टिकट बनाकर देता हूॅ। उपरोक्त पर्सनल यूजर आईडी को उसी के लैपटाॅप से खुलवाकर प्रिन्ट कराया गया जिसमें 04 अदद यात्रा बीत चूके टिकट राषि 12680/- पाया गया। पूछताछ में बताया कि आरक्षित ई-टिकटो के लिये पैसो का भुगतान मेरे द्वारा एचडीएफसी बैंक के माध्यम से किया जाता है। उक्त से पर्सनल यूजर आईडी पर टिकट बनाकर बेचने के बावत अधिकार पत्र माॅगा तो कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सका, जिसे उसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय 13.10 बजे गिरफ्तार कर कब्जा आरपीएफ लिया गया तथा मौके की कार्यवाही करते हुये सम्बंधित कागजात व जप्त सामान के साथ पोस्ट हाजा पर उपस्थित होकर रेसुब. पोस्ट गोण्डा पर मुकदमा अपराध सं 872/20 अंतर्गत धारा 143 रेल अधिनियम सरकार बनाम संतोष कुमार दिनांक 26.10.2020 कायम किया गया जिसकी जाॅच उनि. ललितेष कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

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