*गोण्डा-दिनांक 03.09.2020**अब 17 केटेगरी के नए वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही होगा रजिस्ट्रेशन शासन से आदेश जारी - एआरटीओ प्रशासन*



          रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गोण्डा
एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब नया वाहन खरीदने वालेे लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइन्ट पर ही हो जाएगा तथा उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
एआरटीओ ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेन्स, अग्नि शमन वाहन, फायर टेन्डर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का पंजीकरण डीलर प्वाइन्ट पर ही होगा। उन्होंने जनपद के सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर एआरटीओ कार्यालय में आगामी 10 सितम्बर तक आवेदन प्रस्तुत कर अपने लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए उनके कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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