*पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय इन बातों का करना होगा पालन*


       रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गोण्डा
लखनऊ : भारतीय समाज में  व्यक्ति और पुलिस  का सम्बन्ध अक्सर जुड़ ही जाता है। अपराध की सूचना पर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए तत्पर हो जाती है लेकिन पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तारी करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है वह प्रक्रिया क्या है और पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने कर्तव्यों का निर्वाहन भी करता है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अपनाते समय उन्हें अपना सही नाम प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करना चाहिए। गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने नेम प्लेट जिस पर उस की पहचान संख्या  अंकित हो जो स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए अपने पद के अनुरूप वर्दी धारण होनी चाहिए।

 जिस से उसे देखने के साथ ही आसानी से पुलिस अधिकारी के रूप में पहचाना जा सके । दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ख इस मामले में विशेष रुप से गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य को परिभाषित करती है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 ख का उपखण्ड क  विस्तृत व्याख्या करता है । गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी से अपेक्षा रखता है कि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अपने नाम सही  स्पष्ट दिखाई देने वाली पहचान को धारण करें। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनु प्रमाणित किया जाएगा।

 जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस परी क्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है का गणमान्य सदस्य है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (काउंटर साइन )किया गया होगा। सहिंता की धारा 41 ख उपखण्ड ख मे यह व्यवस्था दी  है कि जब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। दंड प्रक्रिया  संहिता की धारा 41 घ यह परिभाषित करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान यह अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा।

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