*मस्जिदों एवं मंदिरों के लाउडस्पीकर की तेज गति आवाज से उड़ रही हाईकोर्ट की धज्जियां*



          रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गोण्डा
 गोण्डा  जुलाई उच्च न्यायालय  इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एवं अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिया था कि मंदिर एवं मस्जिदों के ऊपर से सुबह शाम दोपहर  लाउडस्पीकर से तेज आवाज में आरती एवं अजान पर कठोर  से कठोर कदम उठाए जाएं किसी भी कीमत में लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण न होने दिया जाए जिसका पालन  जिलों में तैनात डीएम एवं कप्तान को आदेशित  किया जाए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारियों ने अन्य जिलों कि भांति हरदोई जिले के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी दिए थे आदेश का पालन कराने के लिए इन अधिकारियों ने जिला उप जिलाधिकारियों एवं थानेदारों को भी सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना होने पाए  परंतु स्थानीय पुलिस की लचर व्यवस्था एवं लापरवाही के कारण आज भी खुलेआम मस्जिदों एवं मंदिरों पर लाउडस्पीकर से अजान एवं आरती धड़ल्ले से हो रही है और यह लापरवाह पुलिस के दो हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने  से वाज नहीं आ रहे है

 जिसको लेकर कुछ  सब  संभ्रांत व्यक्तियों ने मजबूर होकर मल्लावां पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराने का मन  बना लिया है

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