*गोंडा : रेलवे का तार चोरी करते समय 06 अभ्युत गिरप्तार*


         रिपोर्ट सुरेश कनौंजिया गोण्डा
 निरीक्षक प्रवीण कुमार साथ उनि राणा प्रताप सिंह, उनि ललितेश कुमार सिंह, कान्स ज्ञानेन्द्र कुमार,कान्स अरशद अली, कान्स धमेन्द्र कुमार व कान्स रमेश कुमार यादव सभी रेसुब पोस्ट गोण्डा अपराधिक गतिविधि निगरानी में रवाना होकर गोंडा स्टेशन पीएफ नं 02 से जाने के क्रम में हेकान्स श्रीराम सीआईबी गोण्डा मिले जिन्हे साथ लेकर गश्त व अपराधिक निगरानी करते हुये डीजल शेड गोण्डा के तरफ रेल लाइन के दक्षिण बने रोड से जाने के दौरान देखा कि सिंगनल कार्यालय के पास रोड के बाये तरफ एक वाहन खडा है जिस पर कुछ व्यक्ति वजनी सामान लोड कर रहे है, शक मजबूत होने पर सभी को सतर्क कर छुपाव हासिल करते हुये सभी व्यक्तियों को घेर कर हिकमत अमली से पकड लिया गया तथा पूछ-ताछ करने पर क्रमश (01) संजय वर्मा उर्फ विन्नू वर्मा पुत्र भवानी वर्मा निवासी पाठकपुरवा थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 21 वर्ष (02) अभिषेक कुमार कसौधन उर्फ पिन्टु पुत्र श्रीराम नारायण कसौधन निवासी मकान नं0 603, रानी बाजार थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 24 वर्ष (03) असीम अंसारी उर्फ बाबू पुत्र अन्नु अंसारी निवासी खैराकुम्भनगर थाना कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 25 वर्ष (04) शाहजादे अली उर्फ लारा पुत्र मो. कासीम निवासी खैराकुम्भनगर थाना कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 21 वर्ष (05) अजय पाण्डेय उर्फ कुशाग्र पाण्डेंय पुत्र श्री कपीस चन्द्र पाण्डेय निवासी वीमौर थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 22 वर्ष तथा (06) चान्द बाबू पुत्र स्व. वशीर निवासी इमरतीबीसेन गफारपुरवा थाना नगर कोतवाली जिला गोण्डा उम्र 40 वर्ष बताये मौके पर खडी सफेद रंग की बोलेरो पीअप सं. यूपी-43-एटी-0270 पर रखे सामान को देखा गया तो एक ड्रम में लपेटा हुआ रेल सिंगनल में लगने वाला 12 कोर का केबल रेल सम्पति जिस पर ATLANTA TELE CABLE IRS-S-63/2014/12 CX 1.5 SQMM SEP 2019 डी.न. जिसके अंत में 0870 एम व 1028 एम अंकित है, जिसकी कुल लम्बाई 158 मीटर पाई गयी साथ ही ड्रम पर ड्रम नंबर. 3261-कोर एंड साइज 12.CX 1.5 सेंटी मीटर लम्बाई-1098 बॉटम आदि अंकित किया गया। पूछ-ताछ के दौरान सभी द्वारा बताया गया कि हमलोग योजना बनाकर ले जा रहे थे जिसे जला कर इसके अन्दर के ताबे को किसी चलते फिरते कबाडी को बेचकर आपस में बाट लेते तथा अपना शौक व खर्चा आदि को पूरा करते। उक्त रेलवे सम्पति को अपने साथ ले जाने के बावत अधिकार पत्र की मांग की गयी तो उपरोक्त ब्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया, उपरोक्त सभी व्यक्तियों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये रेल सम्पति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 03 का बाखूबी जुर्म बनता पाकर उपरोक्त व्यक्तियों तथा प्रकरण में संलिप्त उपरोक्त वाहन पीकप तथा मोटर साइकिल टीवीएस अपाची नं. 83 एएम 4348 व बरामद माल मुकदमाती को समय 00.35 बजे रेसुब 





हिरासत में लिया गया तथा रेसुब पोस्ट गोण्डा पर मुअसं. 07/2020 धारा 3रेस(अक) अधिनियम सरकार बनाम संजय वर्मा उर्फ विन्नु वर्मा आदि दिनांक 18.06.2020 पंजीकृत किया गया है, बरामद माल रेल सम्पति की अनुमानित कीमत 31600/-रू आँकी गयी है, मामले की जाॅच उनि ललितेश कुमार सिंह रेसुब पोस्ट गोण्डा द्वारा की जा रही है।

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